पूर्व कलेक्टर जनक पाठक को मिली हाइकोर्ट से राहत

Global36garh न्यूज से ललित गोपाल की खबर

बिलासपुर 14 अगस्त 2020। जांजगीर चाम्पा जिले के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक पर एक दलित महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था । जिस केस में आज पूर्व कलेक्टर जनक पाठक को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है ।

 

पूर्व कलेक्टर जनक पाठक

जांजगीर चाम्पा जिले के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक की केस की सुनवाई आज हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ में हुई। जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से शशांक ठाकुर आशुतोष पाण्डे और हिमांशु सिन्हा वकील के तौर पर पैरवी कर रहे थे। हाईकोर्ट ने यह कहकर आईएएस को अग्रिम जमानत का लाभ दिया कि पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि एफआईआर देर से कराई गई है। इससे मामला कमजोर हो रहा है, मामले की कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही है। पीड़ित पक्ष से सरफराज खान और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने आपत्ति दर्ज की ।

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