बिलासपुर- कलेक्टर द्वारा जारी किये गए आदेश में आज कहा गया है कि 24 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दूध से बनी मिठाइयां, मिल्क पार्लर, सेवइयाँ, चिकन,मटन , पोल्ट्री ,किराना दुकानों को अतिआवश्यक चीज़ो के अतिरिक्त खुले रहने की छूट दी जाती है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने व मास्क लगाकर निकलने का निर्देश दिया गया है।