जिले के समस्त नगरीय निकाय/ब्लाॅक मुख्यालयों के संपूर्ण क्षेत्र में लाॅकडाउन घोषित
बलरामपुर 25 जुलाई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका बलरामपुर तथा नगर पंचायत रामानुजगंज के साथ नगर पंचायत वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी तथा तहसील/जनपद मुख्यालय शंकरगढ़(शंकरगढ़/बचवार) के सम्पूर्ण क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूर्णतः लाॅकडाउन हेतु आदेशित किया है।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पंचायत वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी तथा तहसील जनपद पंचायत मुख्यालय(केवल मुख्यालय) की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। नगर पंचायत वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी तथा तहसील/जनपद मुख्यालय शंकरगढ़ के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। इन क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, नगरीय क्षेत्र की सभी सीमाएं, सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगें। इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन इत्यादि को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजीकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी गाइडलाइनों का अनिवार्य रूप से पालन की शर्त पर आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय जैसे अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, तहसील, कोषालय, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, थाना एवं चैकी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परन्तु ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे तथा कार्यालय प्रमुखों की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी बेचने एवं स्थायी दुकानों में फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय करने वालों को प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक अनुमति मिलेगी। साथ ही घर पर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 06 बजे से 09.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे।
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