बिलासपुर 06 अप्रैल 2021। जिला कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पिछले आदेश में संशोधन करते हुए अब नगरीय निकाय व नगर निगम क्षेत्रों में आने वाले सभी दुकानो, शॉपिंग मॉल, ठेला घुमति वालो,सन्डे मार्केट सभी को शाम 7 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया है ।
सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा को 9 बजे तक खोले रखने की इजाजत दी गई ,मॉल की आखरी शो 09 बजे तक समाप्त करना अनिवार्य होगा। इस बंद से अति आवश्यक सेवाओ जैसे मेडिकल स्टोर,पेट्रोल पंप इत्यादि को मुक्त रखा गया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि सभी व्यापारीयों को व्यापार के दौरान दुकान बंद व खुलने का समय फ्लैक्स के माध्यम से अपने दुकानों के सामने प्रदर्शित करना होगा, सभी व्यापारियों, कर्मचारियों व खरीददारो को मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों में मास्क व सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी क्षेत्र को कॉन्टेंट जोन घोषित किये जाने पर उस क्षेत्र का सारा व्यवसाय बद हो जाएगा व कॉन्टेक्ट जोन के नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा। उंक्त सभी गाइड लाइन का पालन न किये जाने पर दुकान 15 दिनों तक के लिए सील की जा सकती है।