गैर जरूरी हार्डवेयर की दो दुकानो में सीमेंट बेचते मिले संचालक, दुकानें की गई सील व निर्धारित दुकानों के अलावा खुलने वाली दुकानों पर हुई कार्यवाही, थाना चक्रधरनगर व चौकी जूटमिल में हार्डवेयर संचालकों पर दर्ज हुआ एफ.आई.आर
रायगढ़ 25 अगस्त2020।जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लाकडाउन हेतु आदेश जारी किया गया है जिसमें आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं के क्रय- विक्रय का समय निर्धारित है ।
कलेक्टर भीमसिंह की ओर से कल शाम ही सभी व्यवसायियों को निर्देशित किया गया था कि निर्धारित दुकानों को छोड़ शेष दुकानें बंद रखी जावे ।
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा भी सभी थाना/चौकी प्रभारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि मार्केट खुलने के समय पेट्रोलिंग कर देखा जावे की निर्धारित दुकानों के अलावा अन्य दुकानें ना खुली हो अन्यथा ऐसे खुले दुकानों पर विधिवत कार्यवाही की जावे । निर्देशों के पालन के तहत प्रतिदिन थाना प्रभारीगण, स्टाफ के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए हुए हैं ।
इसी बीच टीवी टावर छोटे अतरमुड़ा रोड स्थित *दादू हार्डवेयर दुकान के संचालक अशोक बंसल* द्वारा आज सुबह अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों को छड़ सीमेंट बिक्री किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर एवं स्टाफ द्वारा दबिश दिया गया और नगर निगम स्टाफ के साथ दूकान पर कार्यवाही करते हुए दुकान को सील किया गया है ।
इसी क्रम में पुलिस चौकी जूटमिल अंतर्गत उड़ीसा रोड पार्क सिटी के सामने *गणपति ट्रेडर्स के बाहर संचालक* द्वारा ग्राहकों को सीमेंट बिक्री कर डिलीवरी के लिए पिकअप वाहन में सीमेंट लोड किया जा रहा था जिसकी सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी जूटमिल अमित शुक्ला स्टाफ के साथ पहुंचे व संचालक रामविलास अग्रवाल को कड़ी फटकार लगाए व मौके पर नगर निगम अमले को बुलाएं जिसके बाद नगर निगम अमले द्वारा दुकान सील किया गया है ।
इस प्रकार आवेदन पत्र पर से थाना चक्रधरनगर में दुकान के संचालक *आलोक बंसल पिता मनीराम बंसल उम्र 42 वर्ष निवासी बेनी कुंज कॉलोनी पुलिस चौकी जूटमिल* तथा चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) में गणपति ट्रेडर्स के संचालक रामविलास अग्रवाल के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।
एडिशनल एसपी श्री अभिषेक वर्मा द्वारा बताया गया कि आज सुबह अन्य थाना क्षेत्रों में भी दुकान संचालकों को बुलवाकर समझाइश दी गई है , आगे भी निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त खुले दुकानों पर नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी।
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