बलौदाबाजार – कोरोना लॉक डाउन काल के दौरान जिले में विवाह एवं अंतिम संस्कार की अनुमति सम्बन्धित तहसीलदार एवं एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने आज एक आदेश जारी कर उक्त दोनों कार्यालयों को अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत कर दिए हैं। अनुमति सशर्त रहेगी। अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र नायक ने बताया कि विवाह आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। उन्हें कर्यक्रमके दौरान कोरोना से बचाव के उपाय जैसे- मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियम-कायदों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।