Global36garh news RTI में भ्रामक जानकारी देने वाले अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

 

बिलासपुर/ सूचना का अधिकार (RTI) के तहत आवेदक को चार वर्षों तक गुमराह करने और भ्रामक जानकारी देने के मामले में शिक्षा विभाग के सहायक संचालक पर ₹25,000 का अर्थदंड लगाया गया है।

 

राज्य सूचना आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि अधिकारी ने आयोग के आदेश के बावजूद आवेदक को अधूरी और पुरानी जानकारी देकर भ्रमित करने का प्रयास किया।

 

 

आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की। साथ ही निर्देश दिया गया है कि संबंधित अधिकारी 15 दिनों के भीतर आवेदक को प्रमाणित और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

 

सख्त संदेश:

 

सरकारी जानकारी में लापरवाही या भ्रामक जवाब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

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