थाना कसडोल पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

Global36garh न्यूज  संवाददाता कसडोल  मोतीलाल बंजारे

कसडोल 24.09.2020 पुलिस अधीक्षक श्री आई0के0 एलेसेला द्वारा जिले के समस्त प्रभारियों को अवैध शराब, जुआ, सट्टा की कार्यवाही में अंकुश लगाने तथा अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो के विरूद्ध सक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने पर अति0 पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बलौदाबाजार सुभाष दास के निर्देशन एवं मार्गदर्शन मे एवं थाना प्रभारी निरीक्षक दीनबंधु उईके कसडोल के नेतृत्व में प्रआर0 सत्यकुमार पैकरा, आर फागुलाल निराला, प्रत्येन बर्मन, पुरन पंकज के देहात कोरोना वायरस रोकथाम पेट्रोलिंग डयुटी पर रवाना हुआ था।

दौरान पेट्रोलिंग के जरिये मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम सर्वा में एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब ब्रिकी करने के उद्देश्य से परिवहन करते जा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के ग्राम सर्वा के महामाया मंदिर चौक के पास जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर मो0सा0 चालक को रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम *राजेश गोंड पिता कन्हैया गोंड उम्र 26 वर्ष सा.सबरिया डेरा बलौदा थाना गिधौरी* का होना बताया। जिसके कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक बोरी के अंदर रखे सफेद रंग के *पालीथीन पाउच में प्रत्येक में 200-200 एमएल भरा हुआ 137 नग कच्ची हाथ भटठी महुआ शराब जुमला 27.400 बल्क लीटर कीमती ₹5000* तथा एक होंडा साईन मोटर सायकल सोल्ड किमती 40,000 रूपये कुल जुमला किमती 45,000 रूपये अवैध रूप से रखकर ब्रिकी करने के उद्देश्य से परिवहन कर रहा था जिसे समक्ष गवाहों के जप्त किया गया।

आरोपी

 

बाद ग्राम सर्वा में एक व्यक्ति बाजार चैक के पास अवैध रूप से महुआ शराब ब्रिकी करने के उद्देश्य से रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के बाजार चौक जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम *राजू गोंड पिता भरत गोंड उम्र 24 वर्ष सा.सबरिया डेरा बलौदा थाना गिधौरी* का होना बताया। जिसके कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक बोरी के अंदर रखे सफेद रंग के *पालीथीन पाउच प्रत्येक में 100-100 एमएल 105 नग कच्ची हाथ भटठी महुआ शराब जुमला 10.500 बल्क लीटर कीमती ₹2100* अवैध रूप से ब्रिकी करने के उद्देश्य से रखा था जिसे समक्ष गवाहों के जप्त किया गया। आरोपीयो का कृत्य धारा सदर 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से क्रमशः अपराध क्रमांक 524/2020, 525/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कर आरोपियो को दिनांक 24.09.2020 विधिवत् गिरफ्तार किया गया।

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