बिलासपुर – बिलासपुर के आरटीआई कार्यकर्ता पवन गोयल ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि रायपुर में सरकारी भूमि को अपना बताकर बेचने पर , विक्रेता के खिलाफ गम्भीर धाराओ में अपराध दर्ज होकर,जेल दाखिल हो गया ! लेकिन वैसी ही घटना बिलासपुर में घटित होती है तो कानून बदल जाता है !
तारबाहर निवासी राजेश सेठ ने खसरा न 903 की शासकीय भूमि को अपना बताकर, उक्त भूमि पर, बिना अनुमति, नक्शा पास कराये बिना, बहुमंजिला बिल्डिंग बनाकर, करोड़ो में बेच डाला और थाना तारबाहर में राजेश सेठ के खिलाफ कई लोगो की लिखित शिकायतें होने के वावजूद भी लोगो की रिपोर्ट दर्ज नही हो रही है,
पता नही कितना धन दिया होगा पुलिस कि ? जब लोगो की शिकायतों पर कार्यवाही नही होती, तो भृष्टाचार के आरोप लगना स्वाभाविक है, जब मामला गम्भीर अपराध का बनता है तो अपराध दर्ज कर, कानूनी कार्यवाही क्यो नही ? सवाल बहुत है जबाब किसी के पास नही, जबाबदेही किसी की नही, बिशेषकर तब, जब थाने प्रभारी महोदयों की मनमर्जी से चलते हो ? इन कलियुगी क्षेत्रीय इष्ट देवो की खुशी और मर्जी की बात है किसके खिलाफ अपराध दर्ज करें किसके खिलाफ नही ? पीड़ितों को तो केवल किसी ईमानदार मसीहा का इंतजार है ! ईमानदार मसीहा का इंतजार है ! गोयल ने संबंधित के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से नाराजगी ब्यक्त करते हुए भू माफिया पर शासन प्रशासन से जल्द इस ओर कार्यवाही की मांग की है।