
एमआरपी से अधिक मूल्य पर समान बेचने वाले 27 व्यापारिक संस्थानों पर किया गया जुर्माना
बिलासपुर 19 मई 2020 – जिला प्रशासन के निर्देश पर संयुक्त दल द्वारा जिले के ग्राम भरनी, नेवरा, भरारी, गोबरीपाट तथा कोटा नगर पंचायत के 27 व्यापारिक संस्थानों की सघन जांच की गई तथा कमियां पाये जाने पर 85 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
संयुक्त दल द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य में सामानों का विक्रय किये जाने पर एवं पैकेट में आवश्यक घोषणाएं नहीं पाए जाने पर पैकेज कैमोडिटी नियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जायसवाल किराना, विनोद किराना, यादव किराना गनियारी, साहू किराना, बिसाहू किराना, जीवन किराना नेवरा, साहू किराना भरारी, पवन पान सेंटर, गुप्ता किराना गोबरीपाठ, सत्यनारायण अग्रवाल किराना कोटा पर प्रति संस्थान 5000 रुपये के अनुसार कुल 50 हजार रुपये का जुर्माने की राशि वसूल की गई।
साथ ही बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में मालिकराम चरनजीत, काशी प्रसाद गुप्ता एंड संस, सलूजा किराना स्टोर्स, जलाराम नमकीन, महिला ड्रायफ्रूट्स, उमंग फूड प्रोडक्ट, एम.एन.फूड प्रोडक्ट, एस.पी.फूड, श्री कृष्णा फ्लोर मिल पर पैकर पंजीयन नहीं पाए जाने पर एवं पैकेट में आवश्यक घोषणाएं नहीं पाए जाने पर पैकेज कैमोडिटी नियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 35000 रुपये की जुर्माने की राशि वसूल की गई। इस प्रकार जिले में कुल 85000 की राशि वसूल की गई है। साथ ही उक्त सभी संस्थानों को एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान विक्रय न करने की कड़ी चेतावनी दी गई।