महामाया चौक में हुआ विधिक सहायता शिविर का आयोजन

 

 

अम्बिकापुर 08 जुलाई 2022 l जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर श्री राकेश बिहारी घोरे के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल के मार्गदर्शन में पी.एल.वी. मोना सोनी द्वारा 8 जुलाई 2022 को महामाया चौक, अंबिकापुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

 

इस शिविर में लोगों को बताया गया कि बच्चे किसी भी राष्ट्र के भविष्य हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान या खतरनाक काम में नहीं लगाये जाने का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 39 ई में बालकां की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग रोकने का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 एफ में बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाए दिये जाने का प्रावधान है तथा संविधान की इन्ही भावनाओं को ध्यान रखते हुए नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाये और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं ) योजना, 2015 लायी गई जिसमें बालकों के सर्वोत्तम हित, बाल कल्याण की बात की गई तथा किशोरों को विधिक सेवा के माध्यम से अधिवक्ता दिए जाने का प्रावधान है तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रावधान है। पी.एल.वी. मोना सोनी ने यह भी बताया कि किसी भी बालक से 3 घण्टे से ज्यादा लगातार काम नहीं कराया जा सकता जिसके बाद उसे आधे घन्टे के लिए आराम के लिए समय दिया जायेगा। किसी भी बालक से रात्रि 7.00 बजे से प्रातः 8 बजे के मध्य कार्य कराया जाना अधिनियम में मना किया गया है और बालक को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाना आवश्यक है।

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