मुड़पार के हितग्राहियों का नहीं जुड़ रहा है पेंशन सूची में नाम। बिलाईगढ़ जनपद में चक्कर काटने के बाद भी भटक रहे हैं हितग्राही।।

Global36 गढ़ के संवाददाता नीलकांत खटकर।।

 

 

 

 

बिलाईगढ़/सरसीवां 19 सितंबर 2021 ।ब्लॉक के मुड़पार(सरसीवां) के निर्धन,निराशित वृद्ध,विधवा के पात्र लोग पेंशन योजना की सूची में नाम जुड़वाने पिछले एक साल से भटक रहे हैं।जानकारी के मुताबिक योजना का लाभ लेने पिछले साल 16 लोगों ने ग्राम पंचायत मुड़पार के तत्कालीन सचिव राज बहादुर जाटवर को आवेदन दिया था लेकिन उनमें से गिने चुने लोगों का नाम ही शामिल हो पाया है बाकी कइयों का आवेदनों का अता पता नहीं है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है लेकिन इनके नौकरशाहों की लापरवाही के कारण हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता।ग्राम पंचायत मुड़पार के उप सरपंच उचित टंडन ने कहा की गांव के गरीब लोगों ने योजना का लाभ लेने अथवा सूची में नाम शामिल करने के लिए सचिव को आवेदनों को दिए थे उन्होंने कईयों के आवेदनों को गुमा दिया है जो की अनुचित है। उन्होंने आगे कहा की मैं पुनः सभी का आवेदन पत्र भरकर जनपद पंचायत बिलाईगढ़ की पेंशन शाखा में जमा करूंगा ताकि गरीबों और जरूरतमंद हितग्राहियों को इसका फायदा मिल सके। वहीं इस संदर्भ में ग्राम पंचायत मुड़पार के तात्कालीन सचिव राज बहादुर जाटवर ने बताया की आवेदन को मुझे ग्राम पंचायत के उप सरपंच टंडन ने सूची में नाम दर्ज कराने दिए थे आवेदन नहीं मिल रहा है आवेदनो को ढूंढकर जनपद के पेंशन शाखा में जल्द जमा कर दूंगा।ग्राम मुड़पार के पात्र लोगों ने संबंधित अधिकारी,कर्मचारियों से तत्काल सूची में नाम शामिल कर पेंशन प्रदान करने की मांग कि है।
आपको बता दें कि समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत निराश्रित वृद्ध, कल्‍याणी, परित्यक्ता, दिव्‍यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्‍याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांगजनों एवं 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवा‍हित महिला को लाभान्वित किया जाता है।

 

योजना का उदेद्श

 

निराश्रित वृद्ध, कल्‍याणी, परित्यक्ता, दिव्‍यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्‍याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांगजनों एवं 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवा‍हित महिला को लाभान्वित किया जाता है।

 

पात्रता

 

60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।

 

18 वर्ष से अधिक आयु की कल्‍याणी महिला , कल्‍याणी आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) , कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो,

18 से अधिक किन्तु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। (सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जावेगा।)

6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्‍यांग जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।

18 वर्ष से अधिक आयु के  दिव्‍यांग व्याक्ति जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) , परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रहे हो,

 

वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासियो

 

50 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहिता महिलाएं जो आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) ,परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रहे हो,

 

लाभ

 

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त वृद्व, कल्‍याणी, परित्यक्ता एवं दिव्‍यांग हितग्राही को रु. 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह, राज्यांश मद से पेंशन प्रदाय की जाती है।

 

प्रक्रिया

 

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-

1 स्वयं की दो फोटो
2 बी.पी.एल. कार्ड अथवा निराश्रित/ निर्धन का प्रमाण पत्र
3 आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4 निःशक्तता का प्रमाण पत्र
5 कल्‍याणी/परित्यक्तता का प्रमाण पत्र
6अविवाहिता होने का प्रमाणित प्रमाण-पत्र

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