विधि विषय को कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में समाहित करने हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
मालखरौदा/ अधिवक्ता अजय कुमार सोनवानी ” निवासी ग्राम पंचायत – पिरदा, तहसील – मालखरौदा, जिला – सक्ति (जांजगीर चांपा) छ.ग. के द्वारा विधि विषय को कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक कि कक्षाओं में अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में समाहित करने हेतु महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से ज्ञापन सौंपा ।
अधिवक्ता अजय कुमार सोनवानी ने मांग पत्र में लिखा कि आज दिन प्रतिदिन मानवीय व्यवहारों में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ते ही जा रहें हैं ;
आपराधिक घटनाओं में रोकथाम एवं जन जागरुकता हेतु विधिक शिक्षा जन जन की आवश्यकता है आपराधिक गतिविधियों में कमी स्थिरता एवं रोकथाम हेतु स्कूली शिक्षा में विधि विषय को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में समाहित करने की आवश्यकता है लिखा;
जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित होने की वजह से महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन आपर कलेक्टर द्वारा स्विकार किया गया एवं ज्ञापन की पौवती प्रदान किया गया।
प्रेसवार्ता में शासन प्रशासन से जनसरोकार कार्य की ओर ध्यान देते हुए विधि विषय को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक कि कक्षाओं में अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में समाहित करने हेतु निवेदन किया गया।


