बिलासपुर 10 मार्च 2021। माननीय उच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति में हो रही देर पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति पर 60 दिनों के अंदर विचार करने को कहा है।
याचिकाकर्ता के पति शीलकान्त तिवारी सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय ,बिलासपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप मे कार्यरत थे। जिनका स्वर्गवास 5.09.2020 को हो जाने के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती सुकृता रानी तिवारी के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत तृतीय श्रेणी की योग्यता रखने के कारण तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया गया था।
लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्ति में हो रही देरी को देख कर प्रार्थी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । प्रार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री रूपेश श्रीवास्तव जी के माध्यम से रिट याचिका क्रमांक (एस) 1211/2021 प्रस्तुत किया , जिस पर दिनांक 02.03.2020 को इस पर सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस श्री पी सैम कोशी जी के द्वारा अनुकंपा योजना के तहत याचिकाकर्ता को नियुक्ति दिए जाने पर 60 दिवस के भीतर विचार करने हेतु निर्देश देकर याचिका को निराकृत कर दिया गया है।