बिलासपुर 13 जून 2020। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा आगामी आदेश पर्यंत सप्ताह के अंत में लगाया गया सम्पूर्ण लॉकडाउन रद्द किया गया है। अब सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सातों दिन सामान्य दिनों की तरह प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। उपरोक्त आदेश एवं समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।