छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर। प्रदेश के कई जिलों में कल से लॉकडाउन में छूट मिलेगी,,,,,,,,

 

 

रायपुर 20 अप्रैल 2020। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर है। प्रदेश के कई जिलों में कल से लॉकडाउन में छूट मिलने लगेगी। हालांकि राजधानी में अभी छूट के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार शाम प्रदेश के नाम संदेश में इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि लॉकडाउन में छूट के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री के संबोधन के 24 घंटे बाद प्रदेश के अलग-अलग जिलों से छूट के मद्देनजर आदेश जारी होना शुरू हो गया है।

 

कलेक्टर जारी करेंगे अपने-अपने जिलों के लिए निर्देश

राज्य सरकार ने कलेक्टरों को इस बाबत अधिकृत किया है कि वो अपने जिलों की परिस्थिति और सुविधाओं के अनुरूप फैसला लें। राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद सभी जिलों में कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी होना शुरू हो गया है। अब तक बस्तर, नारायणपुर, दुर्ग सहित कई जिलों ने आदेश जारी भी कर दिया है। इन आदेशों में गृहमंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक छूट दी गयी है। दुर्ग में मिठाई दुकान खुलेगी, लेकिन वहां सिर्फ दूध से बने सामान की बिक्री की ही इजाजत होगी। उसी तरह इस जिले में बेकरी भी खुलेगी।

दुकानों में हाथ धोने और सेनेटाइजर का सामान रखना होगा

कलेक्टर की तरफ से छूट के निर्देश के साथ इस बात की सख्त हिदायत दी गयी है कि जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जायेगी, वहां साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जायेगा। वहीं दुकान के बाहर हाथ धोने का सामान और सेनेटाइजर को अनिवार्य रूप से रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और एक ही वक्त में ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने नहीं दी जायेगी।

 

राजधानी को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी

सरकारी सूत्रों के मुताबिक राजधानी के नगरीय क्षेत्रों में फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में नियम के मुताबिक छूट दी जायेगी। प्रशासन की तरफ से अभी इस बात का फैसला लिया गया है कि राजधानी में पूर्व की भांति लॉकडाउन कड़ाई के साथ जारी रहेगी, अगर परिस्थिति बेहतर रही तो आने वाले दिनों में छूट पर विचार किया जा सकता है, नहीं तो 3 मई तक लॉकडाउन को राजधानी में उसी कड़ाई से लागू करने का निर्णय भी लिया जा सकता है।

कूलर, एसी और मोटर बाइक मैकनिक को भी छूट

कल से कुछ जिलों में  कूलर मैकनिक, एसी मैकनिक, पलंबर और बाइक मैकनिक को भी काम करने की छूट मिलेगी। हालांकि पूर्व के जारी आदेश में इन्हें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब नयी गाइडलाइन में इन मैकनिक्स को भी शामिल कर दिया गया है।

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