दीपावली पर्व में पटाखे रात 8 से 10 बजे तक दो घण्टे ही फोड सकते है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया आदेश जारी
बिलासपुर 13 नवम्बर 2020। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के संबंध में आदेश पारित यहकिया है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखों का ही विक्रय एवं उपयोग किया जायेगा। दीवाली पर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि रात्रि 8 बजे से 10 बजे 2 घण्टे निर्धारित की गई है।
इस संबंध में जिला प्रशाासन ने लोगों से अपील की है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का पालन करें। अपील में कहा गया है कि आतिशबाजी एवं पटाखें फोड़ने के कारण दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना रहती है साथ ही वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है एवं वातावरण में वायु प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है।
Live Cricket
Live Share Market