राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न मतदान दिवस के 48 घंटे पहले सारे कार्यकर्ता, प्रचारकों स्टार प्रचारको को विधानसभा क्षेत्र छोड़ने के दिए निर्देश

Global36garh न्यूज से ललित गोपाल की खबर

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 01 नवम्बर 2020। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमसिंह ने आज कलेक्टोरेट के अरपा सभाकक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उन्हें मतदान दिवस सहित 1 अक्टूबर शाम 6 बजे से किए जाने वाले कार्यों सहित आने वाले दिनों में की जाने वाली कार्यों के बार में बताया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 तारीख शाम 6 बजे बाद किसी भी प्रकार के सभा, जुलुस, रैली इत्यदि की अनुमति नहीं होगी। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को सामग्री वितरण किया जाएगा जिसे लिए स्ट्रांग रूम को बोला जाएगा, जिसमें राजनीतिक दल के लोग उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि 3 तारीख को मतदान के दिन, एक अभ्यार्थी, एक मतदान एजेंट और पार्टी के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यों के लिए अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 3 तारीख के लिए अलग से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर बीएलओ उपस्थित रहते है जो पर्ची वगैरह वितरण करते है। इसके साथ ही इस बार कोरोना काल को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मास्क, थर्मल, स्केनर इत्यादि की व्यवस्था के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी वहां उपस्थित रहने की अनुमति होगी। मतदान वाले दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रचार वाले मास्क, नेता के फोटो वाले मास्क इत्यादि के साथ प्रवेश नहीं करेगा।मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन को देखते हुए 126 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील मतदान केन्द्र बनाए गए है। जहां हाफ सेक्हान में पुलिस की व्यवस्था की जाएगी।

साथ ही आवश्यकतानुसार माइक्रोआब्जर्वर, वेबकास्टिंग, डिजिटल कैमरा इत्यादि की भी तगड़ी व्यवस्था की जाएगी। बैठक में बताया गया कि यदि किसी मतदान अभिकर्ता का तापमान थर्मल स्कैनर से जांच करने पर ज्यादा पया जाता है तो उन्हें मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मतदान केन्द्रों में किसी भी तरह का इलेक्ट्रानिक डिवाइस अलाउड नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस के दिन सभी मतदान अभिकर्ता अपनी पहचान के लिए फोटो युक्त आईडी अपने पास जरूर रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन या सेक्टर अधिकारी देख सके। इसके साथ ही बताया गया कि पोलिंग एजेंट यदि किसी भी मामले में कोई आपत्ति करता है तो पीठासीन द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा, और हम संदर्भ में पीठसीन अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा।

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