आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से आॅनलाईन प्रवेश के संबंध में निर्देश जारी

Global36garh न्यूज से ललित गोपाल की खबर

बिलासपुर 31 अगस्त 2020। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं संस्था प्रमुख को आर.टी.ई पोर्टल के माध्यम से आॅनलाईन प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। जारी परिपत्र के अनुसार सत्र 2020-21 में आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से सीधे राज्य में कार्यालय स्तर से दिनांक 16 जुलाई 2020 को आयोजित प्रथम चरण की आॅनलाईन लाॅटरी प्रकिया के माध्यम से चयनित संबंधित आवेदकों के अभिलेखों का परीक्षण कर पोर्टल में अपने School login से इनके आॅनलाईन आवेदनों की वर्तमान स्थिति को allotted to school से आवश्यकतानुसार admitted, did not come to school एवं Rejected to document में अनिवार्यतः दिनांक 10 सितम्बर 2020 तक परिवर्तित की जानी है।

सीधे राज्य कार्यालय स्तर से भविष्य में आयोजित होने वाली द्वितीय चरण की आॅनलाईन लाॅटरी प्रक्रिया हेतु आर.टी.ई. आॅनलाईन आवेदनों के पंजीकरण एवं संशोधन हेतु पोर्टल वर्तमान में ओपन है, तथा प्रथम चरण के आॅनलाईन प्रकिया के संपादन के पश्चात आपकी संस्था के लिए चयनित संबंधित आवेदनों के आॅनलाईन प्रवेश हेतु उपरोक्तानुसार आॅनलाईन कार्यवाही को भी पोर्टल में उक्त निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः पूर्ण की जानी है।

अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में समस्त कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्यतः पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसे सर्वाेच्च प्राथमिकता देवे तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही किए जाने पर निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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