रायगढ 13 अगस्त 2020। थाना चक्रधरनगर में युवती द्वारा आरोपी रमेश कुमार यादव के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाकर उसकी अश्लील फोटो एवं विडियो व्हाट्सअप पर सार्वजनिक करने के संबंध में आवेदन दिया गया, आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2) ड, 509(ख) IPC 67 IT Act. पंजीबद्ध किया गया ।
पीडिता बताई कि जिला जांजगीर चांपा की रहने वाली है, रायगढ़ में कार्य करने के दौरान रमेश कुमार यादव निवासी बसंतपुर (सक्ती) से जान पहचान हुई । रमेश यादव माह दिसम्बर 2017 में इसके साथ उसके कार्यस्थल में दबावपूर्वक शारीरिक संबंध बनाया और अपने मोबाईल से अन्तरंग तस्वीरें व विडियो बना लिया । उसके बाद युवती को ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाता । युवती रमेश जहां काम करता था, वहां काम छोड्कर दूसरे जगह काम करने लगी तो रमेश उसके फोटो, विडियो का व्हाटसअप में वायरल कर दिया । तब युवती आरोपी के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में अपराध दर्ज करायी रिपोर्ट पर अप.क्र. 208 /2020 धारा 376(2)ड, 509 ख IPC, 67 IT Act पंजीबद्ध कर आरोपी रमेश कुमार यादव पिता अमर प्रसाद यादव उम्र 30 वर्ष निवासी बसंतपुर शक्ति थाना शक्ति जिला जांजगीर चांपा को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।