दो माह के लिए मछली मारने पर प्रतिबन्ध ।। प्रतिबंध के बावजूद नदी नाले से लोग मछली पकड़ रहे हैं।।

Global36 गढ़ के संवाददाता नीलकांत खटकर।।

बलौदाबाजार भाटापारा – जिले में दो माह के लिए मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबन्ध 16 जून से शुरू होकर 15 अगस्त तक जारी रहेगा। मछलीपालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि पूर्व वर्षों की तरह इस साल भी बरसात के दो महीनों में मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। चूंकि इस दौरान मछलियां प्रजनन के माध्यम से अपनी वंशवृद्धि करती हैं।

 

इसलिए उन्हें सरंक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के मछलीपालन विभाग द्वारा प्रतिबन्ध का निर्णय लिया गया है। प्रतिबन्ध सम्बन्धी यह आदेश उन तालाबों और जलस्रोतों पर लागू नहीं होगा, जिनका सम्बन्ध किसी नदी-नालों से नहीं हैं। सहायक संचालक ने जिले के सभी मत्स्य निरीक्षक और सहायक मत्स्य अधिकारियों को प्रतिबन्ध आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

 

फिर भी गिधौरी क्षेत्र मे नदी नाले का मछली मारा जा रहा है और बडी ही मात्रा पर मछली की बिक्री की जा रही है।छत्तीसगढ़ मछली विभाग का आदेश पर प्रतिबंधित करने के बावजूद मछली मारकर बिक्री करना एक संदेह का विषय बना हुआ।गिधौरी क्षेत्र मे लगातार नदी नाला का मछली मारते और बेचते देखा जा सकता है।

गिधौरी, घटमडवा, पुलेनी ,पहंदा, में महानदी से मछलियां मारी जा रही है। कार्यवाही के अभाव में लोगों का हौसला बुलंद है मछली इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह ने शुक्रवार को ग्राम पहंदा में महानदी पहुचे जहां मछली पकडऩे वाले को बुलाकर समझाया गया मगर वहां दो चार लोग मछली इंस्पेक्टर को ही धमकी देने लग गए और मछली पकडना नही बंद करेंगे बोल कर उल्टे क्या करना बोला गया था जिस पर मछली इंस्पेक्टर ने गिधौरी थाना में इसकी जानकारी दी गई और ग्राम पहंदा मे कोटवार को सुचना देकर मछली मारने पर पर प्रतिबंध कर गांव मे मुनियादी की गई।इस दौरान कोई भी जबरन मछली पकडते मिला तो उस पर मत्स्य निरीक्षक ने कार्यवाही करने की बात कही।

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