विदेश या अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को सूचना देना अनिवार्य, एसओपी का पालन करायेंगे नोडल अधिकारी

global36garh न्यूज से ललित गोपाल की खबर

बिलासपुर 13 जून 2020। विदेश एवं अन्य राज्यों से घरेलू उड़ान, रेल मार्ग, सड़क मार्ग से जिले में आ रहे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिये तय मापदंड का पालन करना होगा, जिसके लिये जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
विदेश एवं अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को राज्य के पोर्टल http://epass-cgcovid19-in/ पंजीकृत करना होगा। जिले को सूचना प्राप्त होने पर शहरी, ग्रामीण क्षेत्र के नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए होम क्वारेंटाईन, शासकीय क्वारांटाईन अथवा पेड क्वारेंटाईन में रहना आवश्यक होगा। लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को पृथक से स्थापित किये गये आईसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा। सभी यात्रियों से लिखित में यह शपथ देनी होगी वे 14 दिन तक क्वारेंटाईन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। पालन नहीं करने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

यात्री एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, सड़क मार्ग से प्रस्थान के पूर्व जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07752-251000 पर सूचना देंगे। नगर निगम अथवा सम्बन्धित नगर पालिका, नगर पंचायत में अधिकृत किये गये अधिकारी को इसकी सूचना कंट्रोल रूम द्वारा दी जायेगी।
संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में आने वाले यात्रियों का तय आदेश के अनुरूप पालन करायेंगे साथ ही मेडिकल जांच करायेंगे। जिला सर्विलांस अधिकारी रैण्डम सैम्पलिंग, टेली सर्विलांस की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

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