
प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 15 जुलाई तक आवेदन लिये जायेंगे, बीमा कराना अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक होगा
बिलासपुर 19 मई 2020 – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020 में धान फसल के लिये कृषकों से बीमा आवेदन 15 जुलाई तक एवं रबी फसलें जैसे -गेहूं, चना एवं सरसों फसल के लिये 15 दिसंबर तक लिये जायेंगे।
खरीफ मौसम वर्ष 2020 से सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये ऐच्छिक कर दिया गया है।
ऐसे किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रारूप में असहमति प्रपत्र भरकर समिति में खरीफ फसलों हेतु निर्धारित तिथि 15 जुलाई एवं रबी फसलों हेतु निर्धारित तिथि 15 दिसंबर से 7 दिवस पूर्व आवेदन समिति में प्रस्तुत करना होगा जिसकी पावती दी जायेगी।
ऐसे ऋणी कृषक जो बीमा लाभ प्राप्त करने हेतु असहमति पत्र नहीं देते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से समिति, बैंक में शामिल करते हुए पंजीकृत कर प्रीमियम काट लिया जायेगा। ऐसा किया जाना समिति, बैंक हेतु अनिवार्य होगा। अऋणी कृषकों को अपनी इच्छा से बीमा लाभ प्राप्त करने हेतु बीमा की अंतिम तिथि से पहले प्रीमियम राशि के साथ घोषणा पत्र भरना होगा। सहकारी समितियों एवं बैंक बीमा कराने वाले ऋणी, अऋणी कृषकों के लिये सहकारी बैंक में खाता खोलना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक कृषकों को शामिल होने के लिये उप संचालक कृषि बिलासपुर श्री शशांक शिंदे द्वारा अपील की गई है।