बिलासपुर 10 मार्च2021।प्रदेश भर के एकलव्य आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक बर्ष उनके नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाने से क्षुब्ध होकर वर्ष 2020-21 के लिए पुनः नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालने पर अलग अलग जिलों के अतिथि शिक्षकों के द्वारा रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सुनवाई उपरांत माननीय जस्टिस गौतम भादुड़ी जी के बेंच के द्वारा अलग अलग तिथियों पर अलग अलग याचिकाओं में आदेश पारित कर आयुक्त एवं सहआयुक्त आदिम जाति को यह निर्देशित किया गया था कि जिन याचिकाकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया गया है, उनके जगह पर किसी अन्य अतिथि शिक्षक की नियुक्ति ना कि जावे, यदि उनके विरुद्ध कोई शिकायत इत्यादि ना हो।
उक्त आदेश की प्रतिलिपि सहित अलग अलग जिलों के अतिथि शिक्षकों के द्वारा अभ्यावेदन आयुक्त एवं सह आयुक्त आदिम जाति को दिए जाने के बाद भी नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया निरंतर रखे जाने पर आयुक्त आदिम जाति रायपुर एवं कोरबा जिले के सह आयुक्त आदिम जाति के विरुद्ध लाफा पाली के अतिथि शिक्षकों के द्वारा अधिवक्ता श्री रूपेश श्रीवास्तव जी के माध्यम से अवमानना प्रकरण 251/2021 प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 09.03.2021 को सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस श्री गौतम भादुड़ी जी के द्वारा कोरबा के सहायक आयुक्त आदिम जाति श्री एस के वाहने के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यो न आपके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जावे।