बिलासपुर 05 सितंबर2020। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए आवश्यकता पड़ने पर निजी हॉस्पिटलों का योगदान लिया जा सकता है। जिसकी लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,महानदी रायपुर (छ ग) द्वारा 13 मार्च 2020 को एक अधिसूचना जारी किया गया था । तथा 28 मार्च 2020 को शासन द्वारा एक और अधिसूचना जारी कर समस्त शासकीय व निजी स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया था। व हाल ही में 01 सितंबर को जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालो कि एक बैठक आयोजित कर कोविड मरीजो की भर्ती कर उपचार किये जाने के निर्देश अभी को दिए गये थे।
डॉ प्रमोद महाजन सीएमएचओ, बिलासपुर (छ ग)
परंतु आज पर्यन्त तक आर बी हॉस्पिटल द्वारा कोविड मरीजो को भर्ती कर उपचार प्रारंभ नही किया गया है । 100 बिस्तरों की सर्व सुविधा युक्त अस्पताल होने के बावजूद भी आर बी हॉस्पिटल के द्वारा इस वैश्विक महामारी एवं आपदा काल मे कोविड मरीजो की सेवाएं दिये जाने से इंकार किया जा रहा है। जो कि शासन के आदेशों का उल्लंघन है।
उक्त कारणों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , बिलासपुर द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के अंतगर्त लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए 30 दिन पूर्व आर बी हॉस्पिटल को सूचित किया गया है।