थाना सारंगढ़ पुलिस स्टॉफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में अवैध शराब, नकली गांजा एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साकिल को बरामद करने में सफलता हासिल हुई।।
रायगढ़ – थाना सारंगढ़ क्षेत्र में दिगर जिला के तस्करों द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब तथा गांजा की तस्करी
करने की सूचना मिल रही थी इस तारतम्य में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष सिंह के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना सारंगढ़ पुलिस स्टॉफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपीयों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब, नकली गांजा एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साकिल को बरामद करने में सफलता हासिल हुई है।
आरोपी
मामले में दिनांक 28.07.2020 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि आरोपीयान- 1. दुधनाथ मिरी उर्फ बलराम मिरी पिता पुषराम मिरी उम्र 28 वर्ष साकिन बड़े पाड़रमुड़ा थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) 2. ननकी कुमार शिकारी पिता करिया शिकारी उम्र 40 वर्ष साकिन बड़े पाड़रमुड़ा थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब एवं गांजा दीगर जिला से लाकर सारंगढ़ तरफ बिक्री करता है ।
आरोपी
तथा वह आज साराडीह बैराज जिला जांजगीर चाम्पा तरफ से लाकर ग्राम घोंठला छोटे, नर्सरी के सामने, रोड किनारे झाड़ी में छिपाकर रखा था कि सूचना पर रेड कार्यवाही की गई जो आरोपियायों दुघनाथ मिरी तथा ननकी कुमार शिकारी के कब्जा से झाड़ी में छिपाकर रखा गया देशी कच्ची महुआ हाथ भट्टी का बना शराब दो सफेद प्लास्टिक बोरी के अन्दर रखा सफेद पारदर्शी पॉलिथिन में 50-50 लीटर क्षमता वाली जर्किन में से करीब 100 लीटर महुआ शराब कीमत करीब 10000 रू को एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल होण्डा लिवो सी जी 11 ए टी 7408 कीमती 50000रू कुल कीमती 60000 रू को जप्त किया गया वहीं आरोपियों से पुछताछ करने पर उनके द्वारा पैरा कुट्टी से तैयार किया नकली गांजा को दो प्लास्टिक बोरी में भरकर घटनास्थल पर रोड किनारे झाड़ी के मध्य छिपाना बताया जो उनके कब्जा से उनकी निशानदेही पर दो प्लास्टिक बोरी में भरा पैरा कुट्टी से तैयार किया नकली गांजा 60 पैकेट वजनी करीबन 60 किलोग्राम को भी गवाहों से नकली होने का पुष्टि कराया गया। आरोपीयों के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में अप०कं0 512/2020 धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट दर्ज कर आरोपीयों को आज दिनांक 28.07.2020 का विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। पुर्व में थाना सारंगढ़ के अ 520/19 धारा 457,380 भा0द0वि0 में ग्राम बोईरडीह के मंदिर में हुई सोने चांदी के आभुषणों की चोरी के प्रकरण में आरोपी दुधनाथ मिरी जेल जा चुका है। पैरा कुट्टी से तैयार नकली गांजा को मुल्यहीन होने से थाना में विधिवत् नष्ट किया जा रहा है।।