प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी, राज्य शासन का आदेश को हाईकोर्ट ने किया खारिज
बिलासपुर 27 जुलाई 2020।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस पी. शेम कोशी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के आदेश को खारिज किया है।
बिलासपुर जिले 25 निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस लेने को लेकर याचिका दायर किया था। जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दे दी है।
इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रक्षा था। जो आज जस्टिस पी.शेम कोशी की सिंगल बेंच निजी स्कूलों के पक्ष में सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि निजी स्कुल इस वर्ष फ़ीस को नहीं बढ़ाएँगे और यदि कोई पालक फ़ीस देने में अक्षम हैं तो वह प्रबंधन को आवेदन देगा। जिसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवेदक की बात सही पाई जाएगी तोउ उसकी फ़ीस नहीं ली जाए।
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