उन्नत कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन 31 अगस्त तक

Global36garh न्यूज से ललित गोपाल की खबर

 

 

 

 

 

 

बिलासपुर 21 जुलाई 2020। राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा एक्सटेंशन रिफाम्र्स आत्मा योजनांतर्गत कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र के तहत राज्य, जिला एवं विकासखंड तीनों स्तर के उन्नत कृषक पुरस्कार वर्ष 2020-21 (निर्धारित वर्ष 2019-21) हेतु आवेदन 31 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया गया है।

जिसके अनुसार इच्छुक कृषक, गठित एवं क्रियाशील कृषक समूह जो उन्नत कृषि तकनीकी अपनाते हैं, निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन जिला, विकासखंड स्तरीय संबंधित क्षेत्र के कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक तीनों स्तर राज्य, जिला एवं विकासखंड हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु एक वित्तीय वर्ष में एक ही स्तर के पुरस्कार हेतु उनका चयन किया जायेगा। यदि किसी कृषक द्वारा पूर्व मे किसी भी स्तर में पुरस्कार प्राप्त कर लिया हो, पुनः उसी स्तर अथवा इतर स्तर पर किसी भी क्षेत्र में आवेदन किये जाने की दशा में उन्हें अपात्र माना जायेगा। पूर्व वर्षों में योजना अंतर्गत कृषक पुरस्कार से सम्मानित कृषक, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से आवेदन करता है, तो मान्य नहीं किया जायेगा। कृषक के खेत में डाले गये विभागीय प्रदर्शनों अथवा समूह की गतिविधियों का समावेश आवेदन में किया जाने की दशा में ऐसे आवेदनों का अमान्य कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारियां स्वयं के विवेक से, अपने क्षेत्र के विस्तार अधिकारी के सहयोग से स्पष्ट अक्षरों में सही-सही भरा जाये। अस्पष्ट, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा असत्यापित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। आवेदन में दी गई जानकारी को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक अभिलेखों का अपनाई गई गतिविधियां, तकनीकी के फोटोग्राफ तथा उल्लेखित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न की जाये। कृषक निर्धारित प्रारूप में दी गई जानकारी के अलावा कृषि संबंधी आवश्यक जानकारी का भी समावेश संलग्न कर सकते हैं। आवेदन के साथ सफलता की कहानी व अनुशंसा पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसके अभाव में आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा। आवेदन का प्रारूप संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक कृषक अपना आवेदन प्रपत्र के अनुसार पूर्ण कर एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर समय सीमा के भीतर संबंधित कार्यालय, विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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