बिलासपुर 11 जुलाई 2020। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय निगम के सहयोग से संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिया जायेगा। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए 25 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय निगम के सहयोग से संचालित अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए टेªक्टर ट्राली, पैंसेजर व्हीकल, गुड्स कैरियर, स्माॅल बिजनेस योजना एवं आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु जिले को निगम मुख्यालय से लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना, बिलासपुर जिले का निवासी, आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक न हो, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। वाहन योजना हेतु वैध कमर्शियल ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य है, इसी प्रकार टैक्टर ट्राली योजना के लिए आवेदक के नाम पर पांच एकड़ कृषि भूमि अनिवार्य है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक योजना के तहत् भी आवेदन 25 जुलाई तक स्वीकार किये जायेगें। आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कक्ष क्रमांक 17 पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर में निर्धारित प्रपत्र में किया जा सकता है। आवेदन की फोटो काॅपी, आवेदन में कांट-छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा।