बलौदा बाजार – पूर्व जनपद सदस्य पर जानलेवा हमले के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी मस्टररोल बनाकर राशि आहरण करने वाले रोजगार सहायक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर हितग्राहियों एवं ग्रामीणों ने सी ई ओ को घेरा ,कसडोल जनपद सी ई ओ हरुल माहेश्वरी ने कहा कि जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत भेज दिया गया है ,वहाँ से आदेश मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी । कसडोल जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेल के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने रोजगार सहायक बीरेन्द्र वर्मा के ऊपर उनके नाम पर स्वीकृत आवास में जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनके नाम मस्टररोल में दर्ज कर राशि आहरण करने की शिकायत की थी जिसके जांच के लिए जनपद पंचायत द्वारा गठित जांच दल ग्राम पंचायत सेल पहुंचे थे जहाँ पर रोजगार सहायक के समर्थकों ने जांच दल को गाली गलौज देकर भगा दिया था ,बाद में सभी संबंधित लोगों को जनपद पंचायत में बुलाकर बयान दर्ज किया गया । प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों द्वारा शिकायत किए जाने से रोजगार सहायक तिलमिला गया और हितग्राहियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज दिया जिसकी लिखित शिकायत हितग्राहियों द्वारा पुलिस थाने में की गई है लेकिन आज एक माह बीत गया है पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की जिससे रोजगार सहायक एवं उनके समर्थकों के हौसले बुलंद होते गए और फल – स्वरूप 27 मई के रात को घटित घटना जिसमें रोजगार सहायक के समर्थकों द्वारा पूर्व जनपद वीरेन्द्र जायसवाल के ऊपर किए गए जानलेवा हमला के रूप में सामने आया । पूर्व जनपद सदस्य पर हुए जानलेवा हमला के बाद हितग्राहियों एवं ग्रामीणों ने जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर उक्त रोजगार सहायक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर जनपद सी ई ओ का घेराव किया । जनपद पंचायत सी ई ओ ने ग्रामीणों को बताया कि जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत बलौदा बाजार भेज दिया गया है और वहाँ से आदेश मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
पूर्व जनपद सदस्य के हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार , भेजे गए जेल
ग्राम पंचायत सेल के रोजगार सहायक बीरेन्द्र वर्मा के समर्थकों द्वारा पूर्व जनपद सदस्य पर किए गए जानलेवा हमले की खबर अखबारों में प्रकाशित होने एवं इतने बड़े गम्भीर मामले जिससे गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया था और किसी की भी गिरफ्तारी नहीं किए जाने की खबर प्रकाशित होने के बाद 30 मई को पुलिस ने घायल वीरेन्द्र जायसवाल के बयान एवं प्रत्यक्षदर्शी लोगों के बयान के बाद तीन आरोपियों कृष्ण कुमार ऊर्फ पीलू पिता दशरथ वर्मा ( 35) , दीपक वर्मा पिता रामगुलाल ( 21) तथा दीपक साहू पिता गणेश राम साहू ( 29 ) को अपराध क्र 333 / 20 धारा 294 ,323 ,506 ,34 के तहत गिरफ्तार किया और डॉक्टर द्वारा दिए गए रिपोर्ट गम्भीर चोट के आधार पर धारा 307 जोड़कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया ।