जिला प्रशासन द्वारा रोका गया 02 बाल विवाह

 

जांजगीर-चांपा 27 फरवरी 2025/ महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग तहसील नवागढ़ के ग्राम खैरा एवं तह. बलौदा के ग्राम पिपरदा में बाल विवाह रोका गया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल ने बताया कि तहसील नवागढ़ ग्राम खैरा में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की जहां बालिका की उम्र 17 वर्ष 01 माह होना पाया गया। बालिका का विवाह अप्रैल 2025 में होना निर्धारित था। जनसामान्य में बालविवाह के दुष्परिणामों की जागरूकता के ही कारण विवाह कार्यक्रम से पूर्व विभाग को सूचना प्राप्त हुई और विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बाल विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र पर बालिका के माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के परिजनों की सहमति से बालिका के विवाह को रोका गया। इसी क्रम में तह. बलौदा ग्राम पिपरदा में एक लड़के का विवाह जिसका उम्र बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित उम्र 21 वर्ष से कम होने संबंधी सूचना विभाग को आज दिनांक ही प्राप्त हुआ। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए विभागीय टीम स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर ग्राम पिपरदा पहुंचे। लड़के के अंकसूची की जांच के दौरान उसका उम्र 19 वर्ष 10 माह होना पाया गया। विवाह कार्यक्रम 28 फरवरी 2025 को होना व तह. बलौदा के ग्राम पड़रिया बारात लेकर जाना निर्धारित था। विभागीय टीम एवं पुलिस द्वारा लड़के के माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात 21 वर्ष से पूर्व लड़कों का विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र पर गवाहों के साथ हस्ताक्षर कराकर उक्त विवाह को रोका गया। दल में श्री प्रजेश कुमार शर्मा, श्री अमित भोई व स्थानीय पुलिस का विशेष सहयोग रहा।

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