डॉक्टर व नर्सो ने केंद्र सरकार के अध्यादेश का किया स्वागत

ग्लोबल 36 गढ़ के बिलासपुर संवाददाता ललित गोपाल की खबर।

 

बिलासपुर:- करोना वाइरस संक्रमित महामारी से लोगो के इलाज में लगे डॉक्टर, नर्सों व स्वास्थ्य कर्मचारी पर इलाज के दौरान असामाजिक प्रकृति के लोगों द्वारा लगातार हमले किये जा रहे थे ऐसे में डॉक्टर व नर्सो में इलाज के दौरान भय व्याप्त हो गया था इसके लिए इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी शासन से कुछ कड़े नियम बनाकर सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की थी और 22 अप्रेल को केंडल मार्च व 23 अप्रैल को काला दिवस मनाने की भी घोषणा की थी । जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संज्ञान में लेते हुए आई एम ए के साथ तत्काल एक बैठक कर डॉक्टर व नर्सों के सुरक्षा व सम्मान से कोई समझौता नही करने की बात कही तब आई एम ए ने अपना विरोध वापस लिया ।
इस पर बुधवार को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लेकर आये जिसमे स्वास्थ कर्मचारीयों पर हमले की जांच 30 दिनों पुरी करनी होगी , डॉक्टर व नर्सो पर हमला करने वालो पर 3 माह से 5 साल तक कि सजा व 50 हजार से 2 लाख तक कि जुर्माना का प्रावधान किया गया है इस अध्यादेश के तहत अपराध गैर जमानती होगी,साथ ही साथ गाड़ी ,क्लीनिक या संपत्ति को नुकसान पहुचने पर दोगुने रकम की वसूली आरोपी से वसूली की जाएगी ऐसे कड़े नियमो का प्रावधान किया गया है।
इस अध्यादेश आने से सभी डॉक्टर,नर्सो व स्वास्थ्य कर्मचारी ने अपनी खुशी जाहिर की है तथा सभी ने शासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है।

 


डॉ.आरती पाण्डे (सिम्स)
“आज जिस प्रकार से डॉक्टर व नर्सो के ऊपर हमले हो रहे है ये अध्यादेश बहुत अच्छा है हम सभी इसके लिए शासन का शुक्रगुजार है और शासन से ये भी निवेदन करते है कि ये नियम सिर्फ इस कॅरोना महामारी तक सीमित न हो कर हमेशा के लिए इस नियम को शासन लागू करे। “

 

 

देबोश्री साव
अध्यक्ष,छत्तीसगढ़ परिचायिका कल्याण संघ,(छ ग)
“बहुत अच्छा कानून है हम सभी इसका स्वागत करते है जिस प्रकार से डॉक्टर, व नर्सो पर आए दिन हमला हो रहा है ये नियम बहुत पहले ही शासन द्वारा बना दिये जाना चाहिए था। “

 

 

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