बलौदाबाजार/बिलाईगढ 23अप्रैल2021 । छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंचल में हड़कंप मच गया था जिससे प्रशासन ने सरसीवा और ग्राम सरधाभाठा को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया है।आपको बता दें कि सरसीवा में कोरोना के 104 पॉजिटिव केस मिले हैं वहीं पिछले एक हफ्ते में 4 लोगों की कोरोना से मौतें हुईं है यहां भाटापारा मुहल्ला,इंदिरा नगर,सरायपाली रोड,सतनामी मोहल्ला में कोरोना मरीज की संख्या ज्यादा है जहां भाटापारा मुहल्ला और मुख्य बस्ती के अंदर में कई बैरिकेट्स लगा दिए गए हैं और वहीं समीपस्थ ग्राम सरधाभाठा में 27 पोजिटीव केस मिलने पर प्रशासन ने कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है मौत की बात करें तो यहां पिछले दो हफ्ते में 2 लोगों की मौत हुई है। सरसीवा बलौदाबाजार जिला के अंतिम छोर में होने के कारण और अन्य जिले के सीमावर्ती होने के कारण भी संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है।जिसके मद्देनजर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील जैन ने इसे गम्भीरता से लेते हुए 23 अप्रैल 2021 को आदेश जारी कर सीमावर्ती ग्राम पंचायत सरसीवां और सरधाभाठा को कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित किया है।
विदित हो की सरसीवा व्यापारिक प्रतिष्ठान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और बिलाईगढ़ ब्लाक का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरसीवां में पिछले एक हफ्ते से लगातार मिलने वाले संक्रमितो की संख्या को देखते हुए और क्षेत्रीय चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके ।गौरतलब है की इस क्षेत्र में अलग अलग गांव और सरसीवां नगर क्षेत्र में भी संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है। तथा सरसीवां अपने आस पास के व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ से अन्य स्थानों पर संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ था।कन्टेन्टमेट जोन घोषित होने के साथ अब यहा अति आवश्यक सेवाए, चिकित्सा सेवाएं, और अतिआवश्यक क्षेत्रो को ही केवल सेवा की अनुमति होगी, बाकि सारे कार्य इस अवधि में अगले आदेश जारी किए जाने तक स्थगित रहेंगे।सामान्यजन को इस परिस्थिति में बाहर निकलने की कोई अनुमति नही होगी।
सभी दुकानें ,वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णतः बन्द रहेंगे, आवागमन की अनुमति नही होगी। अति आवश्यक आवश्यकताओ की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी के अनुमति से ही सेवा सम्भव हो पाएगी। साथ ही इस स्थिति में क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार उन्हें प्राप्त होगा।उपरोक्त क्षेत्रो में कड़ी सुरक्षा के साथ बेरिकेडिंग के आदेश भी जारी किए गए हैं, और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और चिकित्सकीय सहायता के लिए इस ओर कार्यवाहियों और निगरानी हेतु आदेशित किया गया है ।