बिलासपुर 05 नवंबर 2020। पेंशनर रोगियों को आयुर्वेदिक औषधि प्रदान करने के लिए श्री सांई औषधालय तेलीपारा को अधिकृत किया गया है।
अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बिलासपुर द्वारा उक्त फर्म को न्यूनतम स्वीकृत दर एवं शर्ताें के अधीन अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर 13 प्रतिशत छूट के साथ चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत की गई रोगी पर्ची के आधार पर ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. पेंशनर रोगियों को औषधि प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया गया है। चिकित्सक के द्वारा लिखी गई पर्ची के आधार पर फर्म प्रतिदिन औषधियां चिकित्सालय में प्रदान करेगी। निविदा के नियमों एवं शर्ताें का उल्लंघन होने पर उक्त फर्म द्वारा जमा डीडी की राशि राजसात कर ली जायेगी एवं यह क्रय आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए फर्म स्वयं जिम्मेदार होगा।