बलौदा बाजार – बिलाईगढ़ ब्लॉक के थाना सरसीवा में विगत दिवस 3 मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हुई है पहले मामले में प्रार्थी पुकराम नवरत्न पिता बुधुराम नवरत्न उम्र 47 वर्ष साकिन तेंदूभाठा थाना सरसीवा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 28.06.2020 के 9:30 बजे प्रातः आरोपी दिलीप कुर्रे, बृज कुर्रे के द्वारा प्रार्थी के किराना दुकान के पास आकर प्रार्थी के लड़के मुकेश नवरत्न को उधारी पैसा को दे दो बोला जिसके द्वारा मैं तुम लोगों का उधारी पैसा नहीं लग रहा हूं बोलने पर आरोपियों के द्वारा प्रार्थी एवं उसके पुत्र को अश्लील गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए
आरोपी
जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थी के सिर में डंडा से मारपीट कर चोट पहुंचाई है जिसकि रिपोर्ट थाना में दर्ज की गई आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 222/2020 धारा 294,506,323, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान प्रार्थी के उपचार कराकर वापस आने पर प्रार्थी एवं गवाहों से पूछताछ कथन पर आरोपी दिलीप उर्फ हेमलाल कुर्रे के द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की नियत से प्रार्थी के सिर में डंडा से प्राणघातक वारकर चोट पहुंचाना पाए जाने से प्रकरण में धारा 307 भादवि जोड़ी जाकर आरोपी दिलीप उर्फ हेमलाल कुर्रे से घटना में प्रयुक्त एक नग बास के डंडा को जप्त किया जाकर आरोपी हेमलाल उर्फ दिलीप कुर्रे पिता मनीराम कुर्रे उम्र 24 वर्ष, ब्रिज कुर्रे पिता मनीराम कुर्रे उम्र 27 वर्ष साकिनान तेंदूभाठा थाना सरसीवा को दिनांक 04.07.2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी
दूसरे मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तेजकुमार कुर्रे पिता महादेवा कुर्रे उम्र 22 वर्ष साकिन रायकोना थाना सरसीवा के द्वारा दिनांक 04.07.2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी भागराम बनज के द्वारा प्रार्थी को तुम मुझे गांव में गांजा बेचते हो कहकर गांव में मुझे बदनाम कर रहे हो कहते हुए तुमको जान सहित खत्म कर दूंगा कहकर हाथ में रखे धारदार पत्थर (फर्श का टुकड़ा) से जान से मारने की नियत से प्रार्थी के सिर में प्राणघातक वारकर चोट पहुंचाई।
आरोपी
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी भागराम बनज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 229/2020 धारा 307 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी भागराम बनज से घटना में प्रयुक्त एक नग धारदार पत्थर फर्श का टुकड़ा को जप्त कर आरोपी भागराम बनज पिता सेतराम बनज उम्र 58 वर्ष साकिन रायकोना थाना सरसीवा को दिनांक 05.07.2020 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
तीसरे मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.2020 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम पिकरीपाली का पंकज जांगड़े अपने घर बाड़ी में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने हेतु छिपा कर रखा है कि सूचना पर तत्काल मौका घटना स्थल पहुंचकर रेड कार्यवाही कर आरोपी पंकज जांगड़े पिता राधेश्याम जांगड़े उम्र 24 वर्ष साकिन पिकरीपाली थाना सरसीवा के कब्जे से दो पीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन में रखें कुल 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 2000/ रुपए को समक्ष गवाहन के विधिवत जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 230/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।