विधानसभा में विधायक शैलेष पाण्डेय ने महिला उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतो , व उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी

Global36garh न्यूज से ललित गोपाल की खबर

बिलासपुर 05 मार्च 2021।शहर विधायक शैलेष पाण्डेय ने आज विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया से सवाल पूछा कि बिलासपुर में विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु क्या क्या उपाय किये जाते है तथा पिछले एक वर्ष में विभाग को महिलाओं की कितनी शिकायते प्राप्त हुई व उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई।

 

*शैलेष पाण्डेय: क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि…*

 

(क) बिलासपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु क्या-क्या उपाय किए जाते हैं ?
(ख) दिनांक 01:01: 2019 से 31: 12: 2020 के बीच कितनी महिलाओं की शिकायत प्राप्त हुई है और उन पर क्या क्या कार्रवाई की गई है?

 

*महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती अनिला भेड़िया) बिलासपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए निम्नानुसार गतिविधियां/ कार्यक्रम संचालित है-*

 

(1) सखी वन स्टॉप सेंटर- हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सहायता एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने के जाने के उद्देश्य से संचालन किया जा रहा है ।सखी वन स्टॉप सेंटर का महिला हेल्पलाइन नंबर 181 से इंटीग्रेशन भी किया गया है।

(2) नवा बिहान योजना -घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए जिला बिलासपुर में नवा बिहान योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किया गया है।

(3) स्वाधार गृह- संकटग्रस्त ,निराश्रित महिलाओं को आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा प्रदान करने के लिए जिले में स्वाधार गृह का संचालन किया जा रहा है।

(4)उज्ज्वला गृह- मानव तस्करी/ यौन व्यापार से महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जिले में उज्जवला गृह का संचालन किया जा रहा है।

(5) महिला जागृति शिविर- महिलाओं को उनके अधिकारों, प्रावधानों तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओ के विरुद्ध जागृत करने, योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बिलासपुर जिले में शिविर/ कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

(6) महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिले में शिकायत समिति का गठन किया गया है ।

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 610 महिलाओं की शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत का निराकरण किए जाने हेतु आवश्यकता अनुसार पुलिस सहायता, विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता ,परामर्श सेवा, आश्रय सुविधा,घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करने की सहायता ,सुविधा प्रदान की गई है।

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