बिलासपुर 31 मार्च 2021। भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर समय समय मे गाइड लाइंस जारी की जाती रही है। जिस पर जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर कुछ प्रतिबंध व छूट प्रदान भी की जाती है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण पूरे प्रदेश सहित बिलासपुर जिले में बढ़ते जा रहा है । जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 144 धारा लगाया हुआ है।
आज जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी कर बिलासपुर नगरीय निकाय व नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी दुकानों के खुले रखने व बंद रखने की समय सीमा भी तय कर दी है । अब आज से सभी दुकानें सुबह 6 से रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा को सुबह 8 से रात 10 खोले रखने की अनुमति दी गई है वंही भोजन की होम डिलवरी 11:30 बजे तक ही कि जा सकती है। अति आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। सेवाकाल में सभी दुकानदारों को मास्क व सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त गाइड लाइन का पालन न करने वालो की दुकानों को 15 दिनों के लिए सील किया जा सकता है।