पुलिस द्वारा ड्राइविंग करते समय मास्क न लगाने पर काटे गये 500/-रुपयों की चलान राशि के ख़िलाफ़, एक वकील ने कोर्ट में दायर किया केस व चलान राशि सहित मानसिक प्रताड़ना के मांगे 10 लाख रुपये
न्यूज़ डेस्क- दिल्ली के एक वकील को अकेले कार चलाने के दौरान मास्क न पहनने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा 500 रुपये का जुर्बना किया गया। जिसके ख़िलाफ़ वकील ने हाई कोर्ट में केस दायर कर चालान 500 की राशि व “सार्वजनिक रूप से मानसिक प्रताड़ना” दिए जाने के लिए सरकारी अधिकारियों से मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये की मांग की है।
दिल्ली के वकील सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि “09.09.2020 को लगभग 11 बजे, अपने कार्यालय जाने के लिए निकले हुए थे कि, गीता कॉलोनी के पास दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उसे रोक लिया तथा एक पुलिस कांस्टेबल अरोड़ा ने उनका फोटो भी लिया, इस दौरान याचिकाकर्ता अपनी कार में बैठे हुए थे जिसे कार से उतरने को कहा गया।
याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा अपने निजी वाहन में अकेले सफर करते दौरान मास्क नही पहने हुए थे । जिस पर दिल्ली पुलिस ने उनका 500 रुपये का चालान काट दिया। याचिकाकर्ता ने पुलिस से सिंगल ड्राइविंग में मास्क लगाने का आधिकारिक आदेश को दिखाने की मांग की। हालांकि, अधिकारी उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं दिखा सके, लेकिन फिर भी उनसे 500 रुपये का जुर्माना लिया गया।
जिस पर वकील सौरभ शर्मा ने दिल्ली कोर्ट में केस दायर कर दिल्ली पुलिस द्वारा काटी गई चालान को रद्द कर चलान की राशि 500 रुपये को वापस दिलाने और सार्वजनिक रूप से मानसिक प्रताड़ना के लिए 10 लाख रुपये की मांग की हैं।
साथ अपनी याचिका में सौरभ ने लिखा है कि “शहर की जनता पर बिना किसी कानूनी अधिकार के जुर्माना लगाया जा रहा है और इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा इसे खारिज किया जा सकता है। ”
याचिकाकर्ता सौरभ ने अपनी याचिका में यह भी लिखा है कि व्यक्तिगत वाहन, अकेले यात्रा करते समय सार्वजनिक स्थान नहीं’ चालान में बताया गया अपराध यह है कि उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहना है। हालांकि, उनका दावा है कि अकेले यात्रा करते समय उनका “निजी वाहन सार्वजनिक स्थान नहीं है।” “यह एक निजी क्षेत्र है और इसलिए अकेले यात्रा करते समय मास्क पहनने की जरूरत की तुलना सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने से नहीं की जा सकती।”
याचिकाकर्ता ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्पष्टीकरण का भी जिक्र किया है जिसमें लोगों को अकेले यात्रा करने के लिए मास्क पहनने के निर्देश देने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण इस महीने की शुरुआत में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिया था।