● स्कूल-कॉलेज के आस -पास बिक रहे तंबाकू निर्मित सामाग्री पर कोटपा एक्ट के तहत करे कार्यवाही : महापौर ● राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन
बिलासपुर 20 फरवरी 2021। शुक्रवार को शहर के सेंट्रल पाईट होटल पुरान बस स्टैंड में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया गया। जिसमें महापौर रामशरण यादव ने कहा स्कूल, कॉलेजों के आस पास तम्बाकू नहीं बिकना चाहिए इसके लिए नगर निगम के साथ स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग मिल कर निगरानी के साथ ही कार्रवाही करें। शहर के स्कूलों कॉलेजों के आस पास तंबाकू से निर्मित सामाग्री बिकने से ये स्कूल कॉलेजों के बच्चों के पहंुच में आते है। ऐसे में युवा पीढ़ी नश्ो के गर्त में पड रहें है। इसपर नियंत्रण लगाना अनिवार्य है। कोटपा एक्ट के तहत इनपर कार्यवाही करे।
मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन ने प्रशिक्षण देते हुए बताया सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत तंबाकू नियंत्रण से संबंधित धारा 4, 5, 6 की कानूनी जानकारी प्रदान की गई।
जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी शिक्षण संस्थान के एक सौ मीटर के दायरे में तंबाकू सेवन एवं विक्री पर पूरी तरह मना है। अगर किसी व्यक्ति द्बारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। बताया गया कि वैसे दुकान दार जो बिड़ी, सिगरेट, खैनी या अन्य तंबाकू से निर्मित सामान बेचते हैं तो दुकानदार को सिगरेट पीना स्वास्थ के लिए हानिकारक वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य बताया। प्रशिक्षण के क्रम में बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों, विभिन्न कार्यालयों, सभा स्थल, बस, रेल के स्टेशनों में धूम्रपान निषेध है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो वैसे व्यक्ति से सरकारी प्रावधान के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभापति श्ोख नजीरुद्दीन, एमआईसी सदस्य अजय यादव, सीताराम जायसवाल, पुष्पेंद्र साहू, राजेश शुक्ला, पार्षद सुरज मरकाम, रामप्रकाश साहू, सुरेश टंडन, जुगल किशोर गोयल, श्याम पटेल, बाटू सिंह, दिलिप कक्कड़ आनंद उपाध्याय सहित अन्य उपस्थित थे।